उत्पीड़न के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह का होगा Polygraphy Test, अदालत के आदेश का इंतजार

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोपी संदीप सिंह की पॉलिग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है. इसके लिए एसआईटी ने चंडीगढ़ जिला अदालत में एक याचिका दायर की है. एसआईटी की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी. चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज की थी. वह पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं.

एक जूनिर महिला एथलीट कोच ने उनके खिलाफ पुलिस को शिकायत की थी. चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. हालांकि, उन्होंने एथलीट कोच के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था. पॉलिग्राफी टेस्ट को लेकर शुक्रवार को संदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई भी हुई, जहां उनके वकील ने समय की मांग की, जिसपर कोर्ट ने मामले को 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.

महिला कोच का संदीप सिंह पर आरोप
चंडीगढ़ पुलिस ने पीआरओ राम गोपाल ने बताया कि पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. उन्होंने बताया कि महिला एथलीट कोच के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है. महिला कोच ने पुलिस को शिकायत की थी कि तब मंत्री रहे संदीप सिंह ने उनका फरवरी से नवंबर 10 महीने तक उनका उत्पीड़न किया. उन्हें गलत इरादे से छुआ.

उन्हें मैसेज करके धमकियां भी दी.हालांकि, पूर्व मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज किया था. विरोधों के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत मामले दर्ज हैं.

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